एससी-एसटी उत्पीड़न के पीड़ितों को एक सप्ताह में आर्थिक सहायता देने के निर्देश

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एफआईआर दर्ज न होने और सहायता राशि से वंचित पीड़ितों के मामलों पर भी कार्रवाई के निर्देश

सूर्या संदेश,
हरिद्वार। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया है। गुरुवार को प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में पात्र पीड़ितों को शासनादेश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर सहायता उपलब्ध कराने और लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।


बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में प्राप्त प्रकरणों में सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान की समीक्षा की गई। प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करते समय पीड़ित का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की छायाप्रति और मोबाइल नंबर प्राप्त कर समाज कल्याण विभाग को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।


समिति के सदस्यों से ऐसे मामले भी सामने लाने की अपील की गई, जिनमें पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है या उसे समाज कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता नहीं मिली है। ऐसे प्रकरण समिति के समक्ष रखे जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।


बैठक में अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम के लिए जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और वहां प्रभावी कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुबोध शर्मा ने उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई सहायता राशि की जानकारी दी। बैठक में समिति के सदस्य गोपाल कुमार, ऋषिपाल सिंह, अनूप कुमार, जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


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